ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु
शंकर जैन ने कहा, “…पूजा सात दिनों के भीतर शुरू होगी। सभी
को पूजा करने का अधिकार
होगा. हिंदू पक्ष को ‘व्यास का
तहखाना’ में पूजा करने की
इजाज़त दी गई। जिला प्रशासन
को 7 दिन के अंदर व्यवस्था करनी होगी.