बोर्ड का पूर्व कर्मचारी निकला वक़्फ बोर्ड
की संपत्ति बेचने वाला
लखनऊ: वक्फ बोर्ड की संपत्ति को नान
वक़्फ घोषित किए जाने के पूर्व उसको
बेचने के लिए करारनामा करने के आरोपित
मो. मुस्तफा खान, अनुश फरीदी, साकिब
खान और अशीन फरीदी के खिलाफ दाखिल
परिवाद का ईडी के विशेष न्यायाधीश ने
संज्ञान लिया।
ईडी की ओर से दाखिल परिवाद मे बताया गया
हैं कि लखनऊ के 10.92 करोड़ की कीमत
वाली 3/1 न्यू बेरी रोड स्थित सुन्नी सेंट्रल वक़्फ बोर्ड की संपत्ति को नौ जून,2018 को आरोपित मोहम्मद मुस्तफा के ससुर ने बेचने के लिए करार किया।
ईडी ने मुख्य आरोपित मोहम्मद मुस्तफा को आठ अगस्त को गिरफ्तार किया था।
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